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गया में 2 प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर तीन बाल श्रमिको को कराया गया विमुक्त, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में एफआईआर दर्ज

Gaya (मनीष कुमार): श्रम संसाधन विभाग बिहार एवं जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम के निदेशानुसार गठित धावादल के द्वारा शहर के अलग-2 जगहो पर छापामारी कर तीन बाल श्रमिको को विमुक्त कराया गया।

बाल श्रमिक गाँ होण्डा सर्विस सेन्टर गया डोभी रोड पर प्रतिष्ठान (गैरज) एवं मुस्कान रेस्टोरेंट गया डोभी रोड पर होटल में कार्यरत पाए गए। दोषी नियोजको के विरूद्ध बाल श्रम (प्रति० एव विनि) अधिनियम 1986 के धारा 3/3A एवं धारा 14/14A के अन्तर्गत मगद्य विश्वविद्यालय, थाना-बोधगया में FIR दर्ज किया गया है। नियोजको से तत्काल प्रत्ति बाल श्रमिक 20,000/- रू० की वसूली उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार किया जाएगा।

न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर नियोजको को 20,000/-रू0 से 50,000/-रू० आर्थिक दंड अथवा 6 माह से 1 साल तक कैद या दोनो सजा दिये जाने का प्रावधान है। धावादल में श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बोधगया, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सदर गया, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, वजीरगंज, एवं प्रयास संस्था के सदस्य सामिल थे। साथ ही साथ मानव तस्कर निरोध ईकाई के पुलिस बल भी धावादल में शामिल थे।

 

 

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